हाईकोर्ट से माफिया अतीक के साले जकी अहमद को मिला राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब

हाईकोर्ट से माफिया अतीक के साले जकी अहमद को मिला राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगदारी वसूलने के मामले में माफिया अतीक अहमद के साले जकी अहमद की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को उक्त मामले में जवाब दाखिल करने हेतु नोटिस जारी किया है और याची को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने जकी अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मालूम हो कि प्रयागराज के करैली निवासी मोहम्मद आमिर ने जकी अहमद व अन्य लोगों पर 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। याची ने प्राथमिकी रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में वर्तमान याचिका दाखिल की।

याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। मामला केवल जमीन की चौहद्दी से जुड़ा हुआ है। सिविल प्रकृति के मामले को जानबूझकर आपराधिक रंग दिया गया है। अंत में कोर्ट ने पक्षकारों के तर्कों को सुनने के बाद याची की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया।

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