अदालत ने ड्रग तस्कर को सुनाई दस साल कठोर कारावास की सजा, एक लाख जुर्माना भी लगाया

अदालत ने ड्रग तस्कर को सुनाई दस साल कठोर कारावास की सजा, एक लाख जुर्माना भी लगाया

बहराइच, अमृत विचार। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना जनसठ स्थित सलारपुर निवासी आरोपी को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने शनिवार को एनडीपीएस एक्ट के मुकदमें में दोषसिद्ध करते हुए दस वर्ष के कठोर  कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को एक लाख के अर्थदंड से दंडित भी किया है।

एनसीबी लखनऊ की टीम ने  दिसंबर 2015 को सीमावर्ती क्षेत्र रूपईडीहा में जनपद मुजफ्फरनगर के थाना जंसठ स्थित सलारपुर निवासी रियाजुद्दीन उर्फ भूरा को चरस के साथ गिरफ्तार किया था। टीम ने बरामद चरस को सीज करते हुए गिरफ्तार किए गए अरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। 

शनिवार को मुकदमें में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की बहस सुनी। बाद में आरेापी को दोषी मानते हुये दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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