कानपुर से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी से जुड़े इस मामले में अब 27 को होगी सुनवाई...

कानपुर से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी से जुड़े इस मामले में अब 27 को होगी सुनवाई...

कानपुर, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में हाजी इरफान सोलंकी व दो अन्य के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीएमएम, कानपुर नगर और पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही के लिए कदम उठाने तथा विपक्षियों को पुनः नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। मामले को 27 नवंबर 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है। याचिका में राज्य सरकार ने अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (तृतीय) और एमपी/एमएलए कोर्ट, कानपुर नगर के आदेशों को चुनौती दी है। 

मालूम हो कि वर्ष 2017 में पुलिस स्टेशन कर्नलगंज, कानपुर नगर में आईपीसी व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की विभिन्न धाराओं के तहत उप निरीक्षक आनंद कुमार द्विवेदी ने दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया कि आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनाव में लाभ प्राप्त करने की नीयत से तथा वोटरों को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी के बैनर पर विधायक हाजी इरफान सोलंकी व बंटी सेंगर (उपाध्यक्ष), रोहित वर्मा उर्फ मोंटी, अध्यक्ष, युवजन सभा, सीसामऊ विधानसभा का फोटो लगाकर यह प्रदर्शित किया कि संबंधित क्षेत्र में दो हैंडपंप विधायक और उनके साथियों द्वारा लगवाए गए हैं। इसके अलावा बैनरों पर मुद्रण तथा प्रकाशक का नाम भी अंकित नहीं किया गया है।

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