Money Laundering Case: पूर्व विधायक गुलाब यादव समेत तीन को भेजा गया जेल
पटना। करोड़ों रुपये के अवैध धनशोधन मामले में गिरफ्तार किए गए बिहार के पूर्व विधायक गुलाब यादव समेत तीन लोगों को पटना स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत ने न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया। ईडी के अधिकारियों ने जांच के दौरान बिहार में झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव, नई दिल्ली के हरिनगर आश्रम निवासी प्रवीण चंद्रा और दिल्ली के ही गीता कॉलोनी निवासी शादाब खान को गिरफ्तार करने के बाद आज पटना स्थित ईडी की विशेष अदालत के न्यायाधीश सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में पेश किया।
यहां से उन्हें अधिकृत न्यायिक दंडाधिकारी पटना की मुख्य न्यायाधीश दण्डाधिकारी विभा रानी के समक्ष देर शाम पेश किया गया, जिन्होंने तीनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए 29 अक्टूबर 2024 तक के लिए जेल भेजे जाने का आदेश दिया। इससे पूर्व कल देर शाम इसी मामले में गिरफ्तार किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पदाधिकारी एवं मामले के मुख्य अभियुक्त संजीव हंस को ईडी ने विशेष अदालत के समक्ष देर शाम पेश किया था, जहां से उन्हें भी जेल दिया गया था।
ईडी ने विशेष अदालत में आज एक आवेदन दाखिल कर संजीव हंस से हिरासती पूछताछ के लिए 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर दिए जाने का अनुरोध किया। आवेदन पर सुनवाई सोमवार 21 अक्टूबर 2024 को होगी। गौरतलब है कि ईडी आईएएस संजीव हंस के खिलाफ अवैध धनशोधन मामले में जांच कर रही है। जांच के दौरान ही आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया।
जांच के दौरान ही कल ईडी ने दोनों व्यक्तियों से लंबी पूछताछ की साथ ही कई स्थानों पर छापेमारी भी की। उसके बाद पूर्व विधायक गुलाब यादव समेत तीन को दिल्ली से और संजीव हंस को पटना में गिरफ्तार किया गया था। मामला करोड़ो रूपयों का अवैध रूप से धनशोधन का है। अवैध धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में मुकदमा संख्या ई सी आई 04 / 2024 दर्ज कर जांच कर रही है ।
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