कानपुर में सीसामऊ उपचुनाव के लिए 18 से 25 अक्टूबर तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया: पहले दिन सपा समेत पांच प्रत्याशियों ने खरीदे फार्म

कानपुर में सीसामऊ उपचुनाव के लिए 18 से 25 अक्टूबर तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया: पहले दिन सपा समेत पांच प्रत्याशियों ने खरीदे फार्म

कानपुर, अमृत विचार। सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव के पहले दिन किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं कराया। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी सहित पांच लोगों ने शुक्रवार को 1-1 सेट नामांकन फार्म लिया। कड़ी सुरक्षा में एसीएम थर्ड  की कोर्ट में सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया को शुरू हुई। 

उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया 18 से 25 अक्टूबर तक पूरी की जानी है। पहले दिन एसीएम थर्ड की कोर्ट में उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। सुबह 11 से तीन बजे तक प्रत्याशियों ने नामांकन फार्म एसीएम कोर्ट से प्राप्त किया। एसीएम बिल्डिंग के पास सुबह से ही कड़ा सुरक्षा घेरा रहा, भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। बेरीकेडिंग के पास जांच के बाद नामांकन फार्म लेने वालों को अंदर जाने दिया गया। सभी को गेट पर मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ा।

शुक्रवार को किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं कराया। समाजवादी पार्टी से  प्रत्याशी नसीम सोलंकी, सभी जन पार्टी के अशोक पासवान, अपना दल कमेरा वादी के गौरव बाजपेई, निर्दलीय संजय साह और सुरेंद्र बाजपेई ने एक-एक सेट नामांकन फार्म लिया। रिटर्निंग अफसर एसीएम थर्ड रामशंकर ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं कराया है।

मीडिया सर्टीफिकेशन व मॉनीटरिंग कमेटी का गठन

उपचुनाव के लिए मीडिया सर्टीफिकेशन व मॉनीटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। नोडल अधिकारी एडीएम भूअध्याप्ति रिंकी जायसवाल ने बताया कि कोई भी प्रचार से पहले एमसीएमसी कमेटी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। एमसीएमसी सेंटर कलेक्ट्रेट स्थित न्यू एसीएम बिल्डिंग आपदा कक्ष में बनाया गया है। जहां से समिति के सदस्य लगातार नजर रखेंगे। प्रिंट मीडिया में पेड न्यूज, विज्ञापन आदि पर भी समिति के सदस्य निगरानी करेंगे। उन्होंने बताया कि नामित सदस्यों को एमसीएमसी के कार्यों के बारे में प्रशिक्षित किया गया है।

सभी इलेक्ट्रानिक विज्ञापन भी पूर्व प्रमाणीकरण के दायरे में आएंगे। जिसमें वेबसाइट व सोशल मीडिया शामिल हैं। फ्लेक्स, होर्डिंग्स, वॉलपेपर, पंफलेट इस दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन इन पर एमसीसी आरपीएक्ट 1951 की धारा 127 व व्यय संबंधी प्रावधान लागू होंगे। राजनैतिक दल, संगठन या व्यक्ति की ओर से प्रिंट मीडिया में प्रकाशित कराए जाने वाला विज्ञापन का प्रमाणन अनिवार्य होगा। प्रचार-प्रसार सामग्री की अनुमति प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9453005384 पर संपर्क किया जा सकता है।

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