एम्स स्थापित करने के मामले में केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में एम्स स्थापित करने के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से दो हफ्ते में अनुपालन हलफनामा मांगा है। बता दें कि मामले में राज्य सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया गया है कि एम्स की स्थापना का क्षेत्राधिकार केंद्र सरकार का है। अगर केंद्र सरकार प्रयागराज में एम्स स्थापित करने का निर्णय लेती है तो राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी।
इस पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने सहज सारथी फाउंडेशन व अन्य की जनहित याचिका पर विचार करते हुए अगली सुनवाई आगामी 5 नवंबर को सुनिश्चित की है। याचिका में बताया गया है कि पिछले 10 वर्षों में पूर्वांचल में केवल एक एम्स की स्थापना हुई है। इन वर्षों के दौरान प्रयागराज की जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरुप मौजूद चिकित्सीय बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव पड़ रहा है।
प्रयागराज का सड़क-रेल मार्ग बहुत विकसित है। अतः यहां उच्च सुविधायुक्त अस्पताल होना चाहिए। याचिका में उठाए गए प्रश्नों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों से वास्तविक वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी, जिसके अनुपालन में राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया और केंद्र सरकार की ओर से समय की मांग की गई।