नैनीताल: बीआरओ के महानिदेशक का जमानती वारंट जारी, 6 नवंबर को व्यक्तिगत पेशी के आदेश 

नैनीताल: बीआरओ के महानिदेशक का जमानती वारंट जारी, 6 नवंबर को व्यक्तिगत पेशी के आदेश 

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन की ओर से प्रभावित को मुआवजा नहीं देने के मामले में सुनवाई की। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने कोर्ट ने पूर्व के आदेश पर बीआरओ की ओर से शपथपत्र पेश नहीं करने एवं कोर्ट के आदेशों की बार- बार अवहेलना पर बीआरओ के महानिदेशक के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए 6 नवंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। इसी तिथि केा मामले की अगली सुनवाई होगी। 

मामले के अनुसार धारचूला निवासी कुंदन सिंह ने वर्ष 2023 में याचिका दायर  कहा था कि वर्ष 1996 में तवाघाट से पांगती के लिए बीआरओ ने रोड का निर्माण किया। इस दौरान बीआरओ ने सड़क का मलबा उनकी कृषि योग्य भूमि पर फेंक दिया। मलबे की वजह से उनकी कृषिभूमि क्षतिग्रस्त हो गई। जब उन्होंने बीआरओ से इसका मुआवजा मांगा तो बीआरओ की ओर से बार-बार आश्वासन ही दिया गया।

इस पर उन्होंने मुआवजा दिलाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। पूर्व में हुई सुनवाई में कोर्ट ने बीआरओ से इस पर जवाब मांगा था। फिर भी तब से अब तक बीआरओ की ओर से कोर्ट में शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। बीती 21 अगस्त को कोर्ट ने बीआरओ से कहा था कि या तो शपथपत्र करें नहीं करने पर डीजी बीआरओ 15 अक्टूबर को स्वयं  कोर्ट में पेश हों। फिर भी शपथपत्र पेश नहीं  किया गया न ही वह स्वयं पेश हुए। इसपर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद डीजी बीआरओ नई दिल्ली के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए 6 नवंबर तक कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। 

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