सुलतानपुर: राहुल गांधी के मानहानि मामले फिर टली सुनवाई, अब 9 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
सुलतानपुर, अमृत विचारः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मंगलवार को परिवादी के वकील संतोष पांडेय की अस्वस्थता के कारण सुनवाई टल गई। कोर्ट ने परिवादी के साक्ष्य के लिए नौ अक्टूबर की तारीख नियत की है।
बंगलुरु में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसको लेकर कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी कोआपरेटिव के पूर्व चेयरमैन व बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 04 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें राहुल गांधी की जमानत व बयान दर्ज हो चुका है। परिवादी के साक्ष्य में मामले की सुनवाई नियत है।
पूर्व विधायक संतोष पांडेय के केस में दरोगा तलब, सुनवाई 9 को
सुलतानपुर, अमृत विचारः लंभुआ के पूर्व विधायक संतोष पांडेय सहित 12 के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट की विशेष न्यायालय में मंगलवार को दरोगा आनंद गौतम के न आने के कारण की गवाही टल गई।
बचाव पक्ष के वकील संतोष पांडेय ने बताया दरोगा के न आने के कारण जिरह नहीं हो सकी। कोर्ट ने अभियोजन गवाह दोस्तपुर के दरोगा आनंद गौतम व नवाबगंज प्रयागराज में तैनात प्रभारी निरीक्षक अनिल मिश्र को तलब कर सुनवाई के लिए नौ अक्टूबर की तारीख नियत की है। लंभुआ पूर्व सपा विधायक संतोष पांडेय व सह आरोपितों पर फरवरी 2022 में दो एफआईआर लंभुआ व कोतवाली देहात थाने में लिखाई गई थी।
विधानसभा चुनाव के दौरान उड़नदस्ता प्रभारी रहे बीडीओ संदीप सिंह ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व विधायक ने समर्थकों के साथ विधानसभा क्षेत्र में कई स्थानों पर बिना प्रशासन की अनुमति के जनसभा की। जिससे आदर्श चुनाव आचार संहिता और कोरोना महामारी के नियमों का उल्लंघन हुआ।
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