Unnao News: युवक की हत्या में पत्नी व प्रेमी को उम्रकैद, कोर्ट ने एक-एक लाख जुर्माना भी लगाया
बारासगवर थानाक्षेत्र में करीब ढाई साल पहले हुई थी वारदात
उन्नाव, अमृत विचार। प्रेमी के साथ मिलकर बारासगवर थानाक्षेत्र में हुई पति की हत्या के मामले में कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है। एडीजे प्रथम कोर्ट ने हत्या के लिए दोषी पत्नी व उसके प्रेमी को उम्रकैद के आदेश देने के साथ एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। केस में मृतक के दो बच्चे चश्मदीद गवाह थे। जिन्हें जुर्माने से वसूली गई धनराशि का आधा हिस्सा दिया जायेगा।
बता दें कि बारासगवर थानाक्षेत्र के गांव तलिहई के मजरा अबकरपुर गांव निवासी कृष्ण कुमार पुत्र स्व. सुखदीन लोध ने 22 जुलाई-2021 को अपने छोटे भाई संत कुमार की हत्या करने की रिपोर्ट उसकी पत्नी सोनी देवी पर दर्ज कराई थी।
पुलिस को दी तहरीर में उसने बताया कि उसका छोटा भाई संत कुमार गांव में ही अलग मकान में रहता था। 22 जुलाई की सुबह उसे ग्रामीणों से सूचना मिली कि उसके भाई की मौत हो गई है। जब वह मौके पर पहुंचा तो संतकुमार का शव घर की कोठरी में पड़ा था।
उसके कान व नाक से खून निकलने के साथ गले व शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने उसकी पत्नी सोनी देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि घटना में उसका प्रेमी सुनील लोधी पुत्र विश्म्भर निवासी वंदेपुर थाना अचलगंज भी शामिल था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अगले ही दिन सुनील को भी दबोच लिया था।
पूछताछ में उसने बताया कि संत कुमार को अपनी पत्नी सोनी के प्रेम-संबंध के बारे में पता चल गया था। इससे उन लोगों ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। आईओ राकेश कुमार ने दो अप्रैल-2022 को चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई।
शासकीय अधिवक्ता अजय कुशवाहा व वादी के निजी अधिवक्ता रामसुमेर की ओर से पेश की गई दलील सुनने के बाद एडीजे मो. असलम सिद्दीकी ने सोनी व उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद के निर्देश दिये।
किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
बारासगवर थानाक्षेत्र में नाबालिग से हुए दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायालय पाक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 90 हजार का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि बारासगवर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने कोर्ट के आदेश पर 10 दिसंबर-2020 को पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि क्षेत्र के भोलाखेड़ा गांव निवासी शिवशंकर ने उसकी नाबालिग बेटी को 20 जून-2020 को घर में अकेला पाकर दुष्कर्म किया था।
पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर 18 दिसंबर को शिवशंकर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आईओ राजीव त्रिपाठी ने आरोपी के विरुद्ध 17 मार्च-2021 को चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद से केस की सुनवाई पाक्सो कोर्ट संख्या-11 में शुरू हुई। शासकीय अधिवक्ता चंद्रिका प्रसाद बाजपेयी की दलीलों के आधार पर एडीजे विवेकानंद विश्वकर्मा शिवशंकर को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की कैद और विभिन्न धाराओं के लिए 90 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
पिता-पुत्र सहित तीन को 10-10 साल की सजा
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या मामले में पिता-पुत्र व दामाद को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोषियों पर छह-छह का जुर्माना भी लगाया। आसीवन थानाक्षेत्र के गांव कान्हऊ निवासी विमला ने पति श्रीपाल रैदास के साथ 28 मार्च-2015 को घर के बाहर हुई मारपीट की एनसीआर पड़ोसी शिवदीन, उसके बेटे अरविंद, छोटू व दामाद जगरूप निवासी गांव जहांगीर नगर पर दर्ज कराई थी। इलाज के दौरान श्रीपाल की मौत हो गई थी। पत्नी की सूचना पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया था।
पीएम रिपोर्ट के आधार पर आईओ मनोज मिश्रा ने दर्ज एनसीआर में गैर इरातदन हत्या की धारा तरमीम करते हुए चारों आरोपियों के विरुद्ध गवाह व साक्ष्य एकत्र कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। शासकीय अधिवक्ता यशवंत सिंह की ओर से पेश की गई दलील व पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य व गवाहों के बयान सुनने के बाद एडीजे स्वतंत्र प्रकाश ने आरोपी अरविंद, उसके पिता शिवदीन व दामाद जगरूप को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई।
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