चित्रकूट में फिरौती के लिए व्यापारी के बेटे के हत्यारों को उम्रकैद : त्वरित न्यायालय ने सुनाया निर्णय

चित्रकूट में फिरौती के लिए व्यापारी के बेटे के हत्यारों को उम्रकैद :  त्वरित न्यायालय ने सुनाया निर्णय

चित्रकूट, अमृत विचार। व्यापारी के बेटे का अपहरण कर फिरौती मांगने और फिर हत्या करने के मामले में दो दोषियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दी। अर्थदंड भी दिया। अन्य तीन दोषियों को भी कोर्ट ने सजा सुनाई। 

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि सरैंया निवासी तीरथ प्रसाद केशरवानी ने मानिकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका 15 वर्षीय बेटा संजू उर्फ संजीव 18 मई 2018 की शाम बिना बताए घर से निकल गया था। उसने परिचितों और रिश्तेदारों के यहां संजू को तलाश किया पर वह नहीं मिला। उसने 20 मई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि बेटे की तलाश के दौरान वह 24 मई 2018 को गांव के शुभम चौबे के घर में बैठा था। इस दौरान शुभम के मोबाइल में उसके बेटे संजू के मोबाइल से किसी ने फोन किया और उससे बात करवाई गई।

फोन करने वाले ने संजू को छोड़ने के एवज में 15 लाख रुपये की मांग की और न देने पर बेटे को मार डालने की धमकी दी। रात होने की वजह से वह अगले दिन सबेरे थाने पहुंचा और रिपोर्ट की। 26 मई 2018 को पुलिस ने गांव के बाहर कुयें से संजू का शव बरामद किया। मृतक के पिता का कहना था कि मोबाइल में फिरौती मांगने वाला उसके गांव सरैंया का बृजेंद्र आरख है। उसके बृजेंद्र, ओम प्रकाश उर्फ मुन्ना, नंदकिशोर उर्फ ननका, राजेंद्र व महेंद्र आदि ने उसके पुत्र को मारकर कुयें में फेंका था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने निर्णय सुनाया। हत्या के मामले में दोषसिद्ध सरैंया निवासी बृजेंद्र आरख व कौशांबी जिले के कटरी निवासी ओम प्रकाश उर्फ मुन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों को 28-28 हजार रुपये का अर्थदंड दिया। कोर्ट ने इसके अलावा अन्य दोषियों कटरी निवासी नंदकिशोर उर्फ ननका, सरैंया निवासी राजेंद्र व महेंद्र को चार-चार वर्ष कारावास के साथ पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड दिया