अदालत का फैसला : हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा

अदालत का फैसला : हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा

 हरदोई, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश सपना त्रिपाठी ने एक फैसले में हत्या के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता वीरेश सिंह ने बताया कि थाना कोतवाली शहर के बहरा सौदागर सौदागर निवासी राजेश शर्मा ने मोहल्ले के अजीत कुमार सिंह की हत्या करके सबूत मिटाने की गरज से उसका सिर काट कर रेलवे क्रॉसिंग के पास डाल दिया।

इस मामले की रिपोर्ट मृतक के पिता भगवानदीन ने दर्ज कराई। कहा कि घटना के पूर्व आरोपित ने उसकी बेटी से बदसलूकी की थी। जिसकी शिकायत घर वालों से उसने की। जिसको लेकर उसके बेटे अजीत और आरोपी कहा सुनी हुई। आरोपित ने उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। जिसके चलते घटना को अंजाम दिया गया। कहा की 18 अप्रैल 2007 की रात करीब आठ बजे एक व्यक्ति उसके बेटे को बुला ले गया वापस नहीं आया ।

बाद में अखबार में पढ कर मालूम हुआ कि एक सिर कटी लाश रेलवे क्रॉसिंग पर पड़ी मिली । मौके पर पहुंच कर देखने पर वह शव उसके बेटे का निकला। न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष  पेश सबूत के आधार पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपित पर हत्या का  जुर्म साबित पाया और उसे आजीवन कारावास और 15000 रुपये जुर्माना अदा करने की सुनाई।