Avanish Dixit: कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश की जमानत पर इस दिन होगी सुनवाई...रंगदारी मामले में पुलिस ने लगाई फाइनल रिपोर्ट
सुनवाई के दौरान नजीराबाद पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की आख्या
कानपुर, अमृत विचार। बिकरू कांड के पैरोकार की ओर से पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष समेत 18 नामजद व पांच से सात अज्ञात लोगों के खिलाफ नजीराबाद थाने में दर्ज कराए गए रंगदारी के मुकदमें में साक्ष्यों के अभाव में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी। मामले में आरोपी अभिनव शुक्ला व रमन गुप्ता की ओर से एडीजे-6 की कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट दी।
बिकरू कांड के पैरोकार अधिवक्ता सौरभ भदौरिया ने नजीराबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया था कि कुख्यात विकास दुबे के खजांची जयकांत बाजपेई और उसके भाइयों जयकांत और रजयकांत व अन्य गिरोह के लोगों के खिलाफ मुख्य पैरोकार सरकार की गठित एसआईटी में गवाह हूं। जिस कारण से जयकांत बाजपेई उसका भाई रजयकांत बाजपेई, शोभित बाजपेई, अजयकांत बाजपेई जेल गए थे।
आरोप है, कि जेल से आने के बाद तीनों के साथ पैरोकार के रूप में प्रेसक्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित, पत्रकार विपिन गुप्ता, यश मिश्रा, असलम राईनी, सलमान खान, निसार अहमद, पत्रकार विवेक पांडे उर्फ सोनू, पत्रकार राहुल बाजपेई, विशाल कोरी, पत्रकार अमन तिवारी, हिस्ट्रीशीटर मनोज यादव, प्रिंस सोनकर, पत्रकार अभिनव शुक्ला, पत्रकार रमन गुप्ता, इखलाख अहमद और 5-7 अजात के समय-समय पर रोककर बिकरू कांड की पैरोकारी और अन्य घोटालों की पैरोकारी ना करने के लिए दबाव बनाने लगे थे।
आरोप है, कि उनके विरोध करने ब्रम्हास्त्र नाम के पोर्टल से साथी विपिन गुप्ता ने सभी एक राय होकर विभिन्न प्रकार की भ्रामक और झूठी खबरें प्रसारित करने लगे जिससे वह पैरोकारी करना बंद कर दें। उन्होंने पैरोकारी करना जारी रखा तो यह सभी आरोपी दुश्मनी की भावना रखने लगे। आरोप है, कि 3 अगस्त 2023 रात पौने दस बजे ब्रह्मनगर चौराहे पर इन सभी लोगों ने एक राय होकर उन्हें रोक लिया और जयकांत का भाई रजय, शोभित कहने लगे कि इसी के कारण उनका साम्राज्य बर्बाद हो गया है।
इस पर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित और विपिन गुप्ता ने उनकी कनपटी पर पिस्तौल रखकर कहा 20 लाख रुपये का इंतजाम कर लो अन्यथा गोली मार देंगे। जिससे वह वह भयभीत हो गए और जेब में रखे 35 हजार रुपये धमकाने पर दे दिए थे। वहीं शेष रकम का इंतजाम कुछ समय में कहने की बात कहकर अपनी जान बचाकर मौके से भाग निकले थे।
मामले में आरोपी अभिनव शुक्ला की ओर से हाईकोर्ट में एफआईआर रद करने के की याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद अभिनव शुक्ला व रमन गुप्ता की ओर से एडीजे-6 कमलेश कुमार पाठक की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने नजीराबाद पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। सोमवार को पुलिस ने रिपोर्ट दाखिल करते हुए बताया कि आरोपियों के खिलाफ कोई साक्ष्य न मिलने से मुकदमें में फाइलन रिपोर्ट लगा दी गई है।
अवनीश की जमानत पर 3 अक्टूबर को होगी सुनवाई
सिविल लाइंस निवासी सैमुएल गुरुदेव की ओर से अवनीश दीक्षित समेत 12 नामजद व 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ डकैती, रंगदारी व छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। रिमांड के दौरान पुलिस ने तीन धाराओं में बढ़ोत्तरी की गई थी, जिस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने पूरक शपथ पत्र तैयार करने के लिए समय मांगा था। सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से पूरक शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया, कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अगली तिथि 3 अक्टूबर निर्धारित की।