नैनीताल: हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता के पुलिस प्रताड़ना व गुंडा एक्ट  लगाये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर की सुनवाई

नैनीताल:  हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता के पुलिस प्रताड़ना व गुंडा एक्ट  लगाये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर की सुनवाई

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता के पुलिस प्रताड़ना व गुंडा एक्ट  लगाये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए फिर से चार सप्ताह का समय दिया है।

सोमवार को हुई सुनवाई पर पीड़ित भुवन पोखरिया ने स्वयं कोर्ट में पेश होकर कहा कि इस मामले को पहले सरकार ने चार साल लटकाया, बाद में उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की तो अब सरकार इसमें जवाब पेश नहीं कर रही है। लिहाजा उनके प्रकरण में राज्य सरकार को निर्देश दिए जाए की जल्द अपना जवाब दे।

इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा था, जो अभी तक नहीं दिया। 
 मामले के अनुसार चोरगलिया निवासी भुवन चन्द्र पोखरिया ने याचिका दायर कर  कहा है कि वर्ष 2020 में राज्य सरकार ने स्टोन क्रशर, खनन भंडारण सहित एनजीटी व उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की। इसका उन्होंने घोर विरोध किया, लेकिन सरकार ने इसको को छिपाने के लिए उनके खिलाफ प्रताड़नात्मक कार्रवाई की।