बाराबंकी: तस्कर का प्रत्यावेदन निरस्त, एक साल तक जेल पक्की 

बाराबंकी: तस्कर का प्रत्यावेदन निरस्त, एक साल तक जेल पक्की 

बाराबंकी, अमृत विचार। पिट-एनडीपीएस एक्ट के तहत जिला कारागार में निरुद्ध मादक पदार्थ तस्कर को निरूद्ध रखने आदेश के विरुद्ध किये गये प्रत्यावेदन को राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया है। फिलहाल वह एक साल के लिए जिला कारागार में ही रहेगा और उसकी जमानत पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। 

पुलिस के अनुसार 19 जुलाई को राज्य सरकार ने दि प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक एन नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्राफिक सब्सटेन्सेज एक्ट-1988 की धारा-3(1) के अन्तर्गत मादक पदार्थ तस्कर मो. कैफ पुत्र मो. अलीम साधू निवासी टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर के विरुद्ध निरूद्धी आदेश जारी किया गया था, जिसे मो. कैफ उपरोक्त को तामील कराया गया जो कि जिला कारागार में निरुद्ध है। निरोधादेश के विरुद्ध मो. कैफ उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन को राज्य सरकार के आदेश पर अस्वीकार किया जा चुका। 

अभियुक्त मो. कैफ के प्रकरण को सलाहकार परिषद उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ परिसर लखनऊ के समक्ष रखा गया, खंडपीठ की राय है कि अभियुक्त मो. कैफ को निरुद्ध करने के पर्याप्त कारण हैं। पिट-एनडीपीएस एक्ट के अवैध व्यापार की रोकथाम की धाराओं के तहत राज्य सरकार द्वारा अभियुक्त मो. कैफ उपरोक्त को निरुद्धी आदेश निर्गत होने की तिथि 19 जुलाई से एक वर्ष की अवधि तक जिला कारागार में निरुद्ध रखने के लिए आदेश दिया गया।

पिट एनडीपीएस एक्ट -1988 के लागू होने के बाद से बाराबंकी में पहली कार्यवाही की गई है। इससे पूर्व में प्रशासन एवं पुलिस गिरोह सरगना, मादक पदार्थ तस्कर मो. अलीम उर्फ साधू एवं उसके पुत्र मो. कैफ द्वारा स्वयं एवं परिजनों के नाम अपराध से अर्जित की गयी 3 करोड़ 30 लाख 46 हजार की कीमत की चल, अचल सम्पत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जा चुकी है।

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