बरेली : दोहना, फतेहगंज पश्चिमी और फरीदपुर के टोल प्लाजा के 20 किमी दायरे के हजारों लोगों को होगा फायदा

केंद्र सरकार 20 किमी तक टोल प्लाजा पर टोल लागू नहीं होने का नियम लागू करने जा रही है

बरेली : दोहना, फतेहगंज पश्चिमी और फरीदपुर के टोल प्लाजा के 20 किमी दायरे के हजारों लोगों को होगा फायदा

बरेली, अमृत विचार। राष्ट्रीय राजमार्गों पर 20 किलोमीटर की यात्रा के लिए शून्य-शुल्क नीति लागू होने से जिले के हजारों लोगों को फायदा मिलेगा। भोजीपुरा के दोहना, फरीदपुर और फतेहगंज पश्चिमी में टोल प्लाजा बनने के बाद से छोटे सफर करने वालों को टोल देना पड़ रहा था। भोजीपुरा, परसाखेड़ा और सीबीगंज औद्योगिक आस्थान के तमाम उद्यमी भी टोल शुल्क कम करने और 20 किमी के दायरे में एक माह का पास नहीं बनाने के मुद्दे को जिला उद्योग बंधु की बैठकों में भी उठाते आ रहे थे। अब नई नीति से उद्यमियों के साथ छोटी दूरी के चालकों का आर्थिक बोझ भी कम होगा।

एनएचएआई ने बरेली-सीतापुर हाईवे पर फरीदपुर के पास 11 अप्रैल 2023 को टोल प्लाजा शुरू किया, तब से फरीदपुर के हजारों लोगों को कार से टोल के पार जाने पर टोल शुल्क देना पड़ रहा है। छोटी दूरी वाले तो एक तरह से परेशान हो गए और टोल से बचाव करने के लिए कच्चे रास्तों से निकलना शुरू कर दिया। अब नई नीति लागू होने के बाद फरीदपुर कस्बे के लोगों को लाभ मिलेगा। फतेहगंज पश्चिमी के हजारों लोग 11 साल से टोल प्लाजा पर शुल्क दे रहे हैं। इस टोल को हटवाने के लिए तमाम प्रदर्शन हुए थे। दिल्ली तक यह मामला उठाया गया था, अब फतेहगंज पश्चिमी के लोगों को राहत मिलने वाली है। वहीं दोहना स्थित टोल प्लाजा पर टोल शुल्क देने वालों में सबसे ज्यादा राहत मरीजों को मिलेगी तो अपने चारपहिया वाहनों से टोल से आना-जाना करते थे। भोजीपुरा औद्योगिक आस्थान के करीब 120 से ज्यादा फैक्ट्री संचालकों को भी टोल से मुक्ति मिलने वाली है। शहर में रहने वाले लोगों की अधिकांश फैक्ट्रियां हैं जो दिन में कई बार आना जाना करते हैं। उद्यमी अजय शुक्ला का कहना है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इसके तहत 20 किलोमीटर की यात्रा के लिए लोगों को अब कोई टोल नहीं देना पड़ेगा। वहीं, पीएनसी कंपनी के महाप्रबंधक विवेक गुप्ता का कहना है कि गाइडलाइन आने के बाद ही 20 किमी दायरे में छूट देने की बात कही जा सकती है। गाइडलाइन आने पर पालन होगा।

यह नियम होगा लागू
नया प्रावधान केवल उन वाहनों के लिए लागू होगा, जो ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) ऑन-बोर्ड यूनिट से लैस होंगे। नवीन संशोधन के अनुसार, राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग पर पहले 20 किलोमीटर की यात्रा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।