Auraiya: किशोरी से छेड़खानी करने पर दोषी को मिला तीन वर्ष का कारावास
औरैया, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने थाना बेला क्षेत्र में करीब आठ वर्ष पूर्व एक किशोरी के साथ छेड़खानी करने के दोषी पुष्पेन्द्र को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
मामले की पैरवी कर रहे डी.जी.सी. अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मृदुल मिश्र ने बताया कि पीड़िता की मां ने उक्त मामला थाना बेला में पंजीकृत कराया। वादिनि ने लिखा कि 25-11-2016 को दोपहर 12 बजे उसकी 15 वर्षीया पुत्री साइकिल से खेत पर चारा लेने गई थी।
जैसे ही वह खेत पर पहुंची तो उसके ही गांव के सोनू व पुष्पेंद्र खेत पर पुत्री को पकड़ लिया और बुरी नियत से खींच कर नाले में ले जाने लगे। और उसके साथ बदनियती से छेड़खानी करने लगे। उसके बेटी के शोर मचाने पर वह पहले से ही मौजूद थी इसलिए वह मौके पर पहुंच गई। इस पर दोनों अभियुक्त जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।
पुलिस ने पॉक्सो व छेड़खानी की रिपोर्ट दर्जकर विवेचना की तथा मामला सही पाए जाने पर दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने एक आरोपी सोनू के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली पृथक करते हुए न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड औरैया भेज दी। इसलिए यह मुकदमा एक अभियुक्त पुष्पेंद्र पुत्र मेवाराम निवासी ग्राम झबरा बेला के विरुद्ध चला।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मृदुल मिश्रा ने किशोरी के साथ छेड़खानी के दोषी को कठोर दण्ड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया।
दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने दोषी पुष्पेंद्र को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई व उस पर कुल 25 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया।