सीएम को पार्टी बनाए जाने पर निर्णय करेगी कैट, 13 सितंबर को होगी सुनवाई
लखनऊ। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ पीठ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को अब तक उनका अंतिम पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं दिए जाने के मामले में आगे सुनवाई करने के पहले इस बात पर निर्णय करेगी कि किसी मुख्यमंत्री को ट्रिब्यूनल में पक्षकार बनाया जा सकता है या नहीं।
अमिताभ ठाकुर ने अपनी याचिका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जानबूझ कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के 3 साल बाद अब तक उनका अंतिम पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं दिए जाने की बात कही है। इस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता एसएस राजावत ने प्राथमिक आपत्ति लगाई कि इस मुकदमे में योगी आदित्यनाथ को प्रतिवादी बनाया गया है, जो कानूनन गलत है।
कैट की रजिस्ट्री ने भी इसी प्रकार की आपत्ति की है। जस्टिस अनिल कुमार ओझा की बेंच ने याची की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर को इस आपत्ति पर एक सप्ताह में अपना जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।
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