हल्द्वानी: नाबालिग के दुष्कर्मी को 20 साल का कारावास
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हल्द्वानी, अमृत विचार। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को 4 लाख रुपये प्रतिकर दिलाने के आदेश दिए हैं।
मामले में 12 साल की पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहीं अभियोजन अधिकारी सुनीता भट्ट ने बताया कि यह घटना लालकुआं कोतवाली क्षेत्र की है। मामले में आरोपी धर्मेंद्र सागर के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366 व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
आरोप था कि धर्मेंद्र ने पानी पिलाने के बाद 12 वर्ष की बच्ची को अपनी बहन के घर बुलाया और मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में स्पेशल जज पॉक्सो सुधीर तोमर की अदालत ने धर्मेंद्र को दोषी माना और उसे 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही पीड़िता को 4 लाख रुपये प्रतिकर दिलाए जाने के आदेश दिए।