लखीमपुर खीरी: किशोरी को हवस का शिकार बनाने वाले दरिंदे को सात साल की कैद

दस साल पुराने मामले में अदालत ने सुनाया फैसला

लखीमपुर खीरी: किशोरी को हवस का शिकार बनाने वाले दरिंदे को सात साल की कैद

लखीमपुर खीरी, अमृत विचार। थाना फूलबेहड़ क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के 10 साल पुराने मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीष पॉक्सो एक्ट राहुल सिंह प्रथम ने दुष्कर्मी को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो बृजेश कुमार पांडेय ने बताया कि घटना 25 जून 2013 की दोपहर 12 बजे की है। थाना फूलबेहड़ के एक गांव की 13 वर्षीय किशोरी अपनी सहेली के साथ शौच करने गन्ने के खेत में गई थी। जहां पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही रोहित ने उसे दबोच लिया। मुंह बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। डर के मारे सहेली मौके से भाग गई। पीड़िता ने आरोपी रोहित के हाथ में काट लिया। तब आरोपी ने उसे छोड़ा। पीड़िता ने घर जाकर पूरी बात बताई। परिजन उसे लेकर थाने गए और तहरीर दी, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। एसपी के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट राहुल सिंह प्रथम ने आरोपी रोहित को दोषी पाया। दोष सिद्ध होने पर उसे 7 वर्ष का कठोर कारावास और 15000  रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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