अदालत का फैसला : आत्महत्या को उकसाने के प्रकरण में छह वर्ष कठोर कारावास
बाराबंकी, अमृत विचार : न्यायालय ने आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के प्रकरण में दोषसिद्व अभियुक्त को 6 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रूपये अर्थदण्ड अदा करने का आदेश दिया है।
आपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनीटरिंग सेल की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना सुबेहा पर आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के सम्बन्ध में पंजीकृत प्रकरण से सम्बन्धित अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार तिवारी उर्फ सोनू पुत्र रामकुमार तिवारी निवासी ग्राम रोहना मीरापुर थाना सुबेहा को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 10 ने दोषसिद्ध करते हुए 06 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
संक्षिप्त विवरण के अनुसार 17 जनवरी 2017 को वादी शीतला प्रसाद पाण्डेय पुत्र भगौती प्रसाद निवासी ग्राम मस्तीपुर निगोहा थाना जनपद लखनऊ ने अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार तिवारी उर्फ सोनू पुत्र रामकुमार तिवारी ग्राम रोहना मीरापुर थाना सुबेहा के विरूद्व अपनी पुत्री को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने व सुसाइड के लिए उकसाने के सम्बन्ध में सूचना दी थी। मुकदमा दर्ज करने के बाद तत्कालीन विवेचक ने साक्ष्य संकलन कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।