प्रयागराज : गैंगस्टर एक्ट मामले में अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

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Published By Vinay Shukla
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प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर बुधवार को पीठ के न बैठने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार याची के जमानत आवेदन की सुनवाई में तेजी लाई गई है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकलपीठ के समक्ष हो रही है। बता दें कि 31 अगस्त 2024 को पुलिस स्टेशन कर्वी कोतवाली नगर, चित्रकूट में उपेंद्र प्रताप सिंह, निरीक्षक द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2 और 3 के तहत अब्बास अंसारी, नवनीत सचान, नियाज अंसारी, फराज खान, शाहबाज आलम खान के खिलाफ रंगदारी, मारपीट और आम जनता के बीच भय तथा आतंक फैलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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