प्रयागराज : सेवानिवृत न्यायाधीशों के नाम से पहले 'सेवानिवृत्त' शब्द का प्रयोग अनुचित- हाईकोर्ट
प्रयागराज , अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के संबोधन को संशोधित करते हुए कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 'न्यायमूर्ति' कहकर ही संबोधित किया जाएगा। उनके नाम के पहले 'सेवानिवृत्त' शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। 'सेवानिवृत्त' शब्द को न्यायाधीश के नाम के साथ इस तरह नहीं जोड़ा जाना चाहिए, जैसे कि वह न्यायाधीश का पद हो।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद भी अपने नाम के साथ 'न्यायमूर्ति' संबोधन लगाते हैं। इसलिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नाम का उल्लेख सेवानिवृत्त न्यायाधीश या हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में किया जाना चाहिए।
सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायाधीश के नाम से पहले 'सेवानिवृत्त' शब्द का प्रयोग होना चाहिए, यह एक भ्रांति है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उक्त टिप्पणी न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की एकलपीठ ने लवकुश तिवारी और 1486 अन्य की याचिका पर विचार करते हुए की, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के अपर मुख्य सचिव (गृह) के व्यक्तिगत हलफनामे में न्यायाधीश के नाम का वर्णन करते समय प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है।
अंत में कोर्ट ने रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) को मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए न्यायाधीशों को संबोधित करने के प्रोटोकॉल के संबंध में मौजूदा दिशा-निर्देशों प्रस्तुत करने का आदेश दिया। वर्तमान मामले की अगली सुनवाई आगामी 30 अगस्त को सुनिश्चित की गई है।
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