Shekhar Hospital: बुलडोजर कार्रवाई हो, इससे पहले खुद तोड़ लो अवैध निर्माण, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

Shekhar Hospital: बुलडोजर कार्रवाई हो, इससे पहले खुद तोड़ लो अवैध निर्माण, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

लखनऊ, अमृत विचार। फैसला आएगा इससे पहले खुद तोड़ लो अवैध निर्माण जब हम तोड़ेंगे तो बुनियाद भी हिल जाएगी और ज्यादा नुकसान होगा। शेखर अस्पताल के अवैध निर्माण पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने अस्पताल प्रशासन को यह निर्देश देते हुए 30 अगस्त को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की है। 

अवैध निर्माण पर न्यायालय की इस सख्ती के बाद अस्पताल प्रशासन ने शुक्रवार को ही खुद निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया है। अस्पताल प्रशासन ने इन्दिरा नगर सेक्टर बी में आवास विकास से 3 मंजिल नक्शा पास कराके 6 मंजिला अवैध निर्माण कर दिया है। 

आवास विकास के अभियंता मंगलवार को अस्पताल का अवैध निर्माण तोड़ने पहुंचे थे। लेकिन पुलिस बल न मिलने के कारण केवल अस्पताल की कैंटीन ध्वस्त करके वापस आ गए थे। अस्पताल प्रशासन की अपील पर बुधवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद शुक्रवार को होने वाली सुनवाई के बाद ही परिषद को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।