अदालत का फैसला :  विवाहिता की हत्या में पति व सास ससुर को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

कोर्ट ने तीनों दोषी अभियुक्तों पर लगाया 12-12 हजार रुपये का जुर्माना 

अदालत का फैसला :  विवाहिता की हत्या में पति व सास ससुर को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

गोंडा,अमृत विचार : दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या करने वाले पति व सास ससुर को कोर्ट ने 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों दोषी अभियुक्तों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

कटरा बाजार के रहने वाले मुंशीलाल ने अपनी बेटी का विवाह इसी थाना क्षेत्र के चुटियापुर मौजा कलावरी के रहने वाले कृष्ण कुमार उर्फ छग्गू के साथ की थी। आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर उसकी बेटी को ससुराल के लोग प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर 15 फरवरी 2019 को उसके बेटी की हत्या कर दी गयी थी। मामले में मुंशीलाल ने अपने दामाद कृष्णकुमार उर्फ छग्गू,उसके पिता भगौती उर्फ फूलन व मां सुमिरता देवी के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार का जेल भेजा था और सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस मामले की प्रभावी पैरवी कर रही थी। शासकीय अधिवक्ता हर्षवर्धन पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल थाना कटराबाजार के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर नम्रता चौधरी की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों दोषी अभियुक्तों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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