संभल : सांसद बर्क ने नहीं जमा किये जुर्माने 1 करोड़ 91 लाख तो जारी होगी आरसी

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Published By Pradeep Kumar
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गुरुवार को सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर पकड़ी गई थी बिजली चोरी

संभल, अमृत विचार। बिजली चोरी के मामले में घिरे सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने बिजली विभाग द्वारा जारी 1 करोड़ 91 लाख की वसूली को लेकर जारी नोटिस का जवाब नहीं दिया तो उनकी मुश्किल और बढ़ सकती हैं। जुर्माने की रकम अदा नहीं करने की स्थिति में बिजली विभाग वसूली के लिए आरसी जारी करेगा। कानूनी प्रावधान के मुताबिक पैसा वसूली के लिए संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है।

मोहल्ला दीपा सराय में गुरुवार को सुबह सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर पर पहुंची बिजली विभाग की टीम ने चेकिंग की थी। सांसद के घर लगाए गए स्मार्ट मीटर को उतारकर जांच की गई जबकि उनके घर में चल रहे उपकरणों के लोड का आंकलन किया। जिसके बाद मीटर को बाईपास करके बिजली चोरी करना पाया गया तो एसडीओ प्रथम संतोष त्रिपाठी ने एंटी थेप्ट थाना में सांसद के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साथ ही, विभाग ने 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी किया था और सांसद के घर की बिजली लाइन भी काट दी थी। बिजली विभाग के एक्सईएन नवीन गौतम ने बताया कि सांसद को नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इस समय अवधि के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी। सांसद या तो तथ्यों के साथ इस बात का जवाब दें कि क्यों न 1 करोड़ 91 लाख रुपये वसूले जायें। या फिर इस रकम को अदा करें। जुर्माने की रकम जमा नहीं करने के हालात में विभाग वसूली के लिए अगली कार्रवाई शुरू करेगा। जिसके तहत धारा 5 के तहत पैसा वसूली के लिए आरसी जारी करके तहसील प्रशासन को भेज दी जाएगी। तहसील प्रशासन के बाद पैसा वसूलने के लिए संपत्ति कुर्क करने से लेकर गिरफ्तारी तक के विकल्प हैं।

पैसा जमा करने से पहले नहीं जुड़ेंगे बिजली कनेक्शन
संभल! घर में बिजली चोरी केिये जाने का मामला पकड़ में आने के बाद बिजली विभाग ने सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया था। अब यह बिजली कनेक्शन 1 करोड़ 91 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने के बाद ही जुड़ेगा। एक्सईएन नवीन गौतम ने बताया कि बिजली विभाग के नियमों के मुताबिक बिजली चोरी करते पकड़े गये उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है। सांसद जियाउर्रहमान बर्क के मामले में भी ऐसा ही किया गया है। अब यह बिजली कनेक्शन जुर्माने की रकम अदा करने के बाद ही जोड़ा जा सकता है।

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