रुद्रपुर: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की सजा

रुद्रपुर, अमृत विचार। थाना गदरपुर इलाके में पांच साल की मासूम किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को बीस साल कठोर कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड देने की सजा हुई। विशेष पॉक्सो न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि 14 मार्च 2023 को गदरपुर थाने के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि 14 मार्च की सुबह चार बजे अचानक उसकी पांच साल की बेटी दर्द से कराहने लगी। जब वह उठा और देखा कि नाबालिग द्वारा पहनी पेंट खून से लथपथ थी। पूछा तो बताया कि एक कंबल वाला व्यक्ति आया और मुंह दबाकर उसे उठाकर ले गया। थोड़ी दूर स्थित नाले के पास ले जाकर आरोपी व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया और चीखने की आवाज के कारण वह मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर घटना के कुछ दिन बाद ही ग्राम चनोली तहसील सुरईखेत अल्मोड़ा निवासी ललित चंद्र जोशी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की अदालत में शुरू हुई। विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने अदालत के सामने आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने दुष्कर्म-अपहरण के दोषी ललित चंद्र जोशी को बीस साल कठोर कारावास और 40 हजार का अर्थदंड देने की सजा सुनाई। साथ ही आदेशित किया कि प्रदेश सरकार पीड़ितों को पांच लाख रुपये प्रतिकर की धनराशि भी निर्धारित समयावधि में मुहैया कराए।