मानहानि मामला: नहीं पहुंचे राहुल गांधी, अब 5 सितंबर को होगी सुनवाई

मानहानि के केस में एमपी एमएलए कोर्ट में होनी थी सुनवाई 

मानहानि मामला: नहीं पहुंचे राहुल गांधी, अब 5 सितंबर को होगी सुनवाई

सुल्तानपुर, अमृत विचार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में सांसद राहुल गांधी नहीं पहुंचे। मजिस्ट्रेट के यहां परिवादी के वकील संतोष पांडेय ने परिवादी की हाजिरी माफी व साक्ष्य दाखिल करने के लिए मौके की मांग की। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख पांच सितम्बर की नियत की है। 

बंगलुरु में एक जनसभा के दौरान सांसद राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसको लेकर कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी कोआपरेटिव के पूर्व चेयरमैन व बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 04 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें राहुल गांधी की जमानत व बयान दर्ज हो चुका है। परिवादी के साक्ष्य में  मामले की सुनवाई नियत है।

पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी के मामले में कांस्टेबल की हुई गवाही
कादीपुर के पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा समेत 14 आरोपियों पर विचाराधीन मुकदमे में तत्कालीन कांस्टेबल इन्द्राकांत का बयान शुक्रवार को कोर्ट में दर्ज किया गया। जिससे बचाव पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा ने जिरह की। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख नियत की है। 

कादीपुर क्षेत्र के संत तुलसीदास डिग्री कॉलेज के सामने 17 दिसम्बर 2002 को सड़क दुर्घटना में छात्रा पूनम श्रीवास्तव की मौत हो गई थी। आरोप है कि घटना से आक्रोशित पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी, अभिषेक सिंह राणा और रामार्य पाठक समेत 14 लोगों ने कादीपुर कोतवाली में पहुंचकर बलवा ,नारेबाजी, पथराव और डकैती की थी। पूर्व विधायक के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने बताया कि तत्कालीन कोतवाल शिवराज सिंह की तहरीर पर मुकदमे की विवेचना कर कादीपुर सीओ विजय नारायण ने 14 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की है।

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