Kanpur: गवाह को धमका कर रंगदारी मांगने में रिजवान व शौकत पर आरोप तय...पेशी पर आए पूर्व सपा विधायक के भाई ने धमकाया था
सीजेएम कोर्ट में 14 से शुरू होगी गवाही
कानपुर, अमृत विचार। आगजनी मामले में गवाह को कोर्ट परिसर में धमका कर 5 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में शुक्रवार को रिजवान सोलंकी व शौकत अली पर सीजेएम कोर्ट में आरोप तय किए गए। मामले में 14 अगस्त से गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। रिजवान व शौकत को पुलिस कोर्ट लेकर आई थी।
डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आगजनी मामले में गवाह विष्णु कुमार सैनी ने बताया था कि 26 अक्टूबर 2023 को वह काम से कचहरी गया था। सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी व शौकत अली पेशी पर आए थे, वहां दोनों ने आगजनी मामले में गवाही देने पर धमकाया था और पांच लाख रंगदारी मांगी थी।
7 नंवबर को विष्णु जाजमऊ स्थित अकील कंपाउंड में 41 हजार रुपये देने पहुंचे तो रिजवान के साथियों ने मारपीट कर फायर झोंक दिया था। विष्णु ने जाजमऊ थाने में रिजवान, शौकत अली सिविल लाइंस निवासी जीशान हसन व कर्नलगंज निवासी अब्दुल माजिद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
शुक्रवार को सीजेएम सूरज मिश्रा की कोर्ट में रिजवान सोलंकी व शौकत अली के खिलाफ रंगदारी, जान से मारने की धमकी व गाली गलौज की धाराओं में आरोप तय किए गए।