बलरामपुर: नाबालिक से दुष्कर्म के दोषी 5 लोगों को 20-20 वर्ष की सजा 

13-13 हज़ार रुपए का लगाया अर्थ दण्ड 

बलरामपुर: नाबालिक से दुष्कर्म के दोषी 5 लोगों को 20-20 वर्ष की सजा 

बलरामपुर, अमृत विचार। विशेष सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट दीप नारायन तिवारी ने नाबालिक से दुष्कर्म और अगवा करने का 5 लोगों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषियों को 13-13 हज़ार रुपए अर्थ दण्ड भी अदा करने का आदेश दिया है। थाना महाराजगंज तराई में 18 मार्च 2018 को मुकदमा लिखाने का प्रार्थना दिया था। 

आरोप लगाया था कि 15 मार्च 2018 को गांव के ही सिपाहीलाल, मांगीराम, रितेश, मंगल, पूनम और अनोखा बहला फुसलाकर मेरे नाबालिक लड़की को भगा ले गए। पुलिस ने मुकदमा लिखकर विवेचना शुरु किया। पीड़िता के बयान और डॉक्टरी परीक्षण के आधार पर दुष्कर्म की धारा की बढ़ोतरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। 

सत्र परिक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक पास्को एक्ट पवन कुमार वर्मा ने 7 गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायधीश ने सिपाहीलाल, रितेश , मांगीराम , पूनम और अनोखा को नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष की कैद और 13-13 हज़ार रुपए अर्थ दण्ड की सजा सुनाई।

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