बदायूं: डकैती और हत्या करने के 14 दोषियों को आजीवन कारावास, दो आरोपियों की हो चुकी है मौत

बदायूं: डकैती और हत्या करने के 14 दोषियों को आजीवन कारावास, दो आरोपियों की हो चुकी है मौत
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बदायूं, अमृत विचार। डकैती कोर्ट की विशेष न्यायाधीश रेखा शर्मा ने 17 साल पुराने साधू सिंह से डकैती और हत्याकांड मामले में 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। छह दोषियों पर 50-50 हजार रुपये और बाकी पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना जरीफनगर क्षेत्र के गांव खरखोल निवासी हरपाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनके गांव निवासी राधेश्याम पुत्र जसवंत की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। जिसमें उनके बेटे नरेश और परिवार के अन्य लोगों को भी जेल भेजा गया था। 15 फरवरी 2007 सुबह 8 बजे हरपाल के भाई रेवी व आराम सिंह घर पर थे।

उसी समय बदला लेने की नियत से साधु सिंह, धर्म सिंह व प्रेम सिंह, भरोसे पुत्र राम फूल, अतर सिंह पुत्र साधु सिंह, उरमान पुत्र जसवंत, विनीत, टीटू, राम सिंह पुत्र कोमिल, नरेश पुत्र राम चंद्र, भगवान सिंह पुत्र वेनी, वीरपाल पुत्र बाल किशन व वलवीर पुत्र रोहन अपने हाथों में अवैध असलाह व फरसा आदि लेकर घर पर चढ़ आए।

फायरिंग करते हुए हरपाल और उनके भाइयों को घरों में रखे चार डनलप, आठ बैल, एक घोड़ी, बीस भैंस, बच्चों के जेवर और कपड़े लूटकर ले गए थे। हरपाल के बेटे पान सिंह को घर से खींचकर मंदिर पर ले जाकर साधु सिंह, भरोसे, वीर पाल, अतर सिंह व उरमान आदि ने फरसा, कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके जांच की।

साक्ष्यों को संकलन करने के बाद 16 आरोपियों के खिलाफ डकैती करके हत्या करने के आरोप में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा के दौरान साधु सिंह और रामौतार मौत हो गई। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन है। गुरुवार को न्यायाधीश ने उपरोक्त पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन कर विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद 14 दोषी उरमान, विनीत, वीरपाल, टीटू, भरोसे, अतर सिंह, राम सिंह, भगवान सिंह, धर्म सिंह, प्रेम सिंह, नरेश, बलवीर, धर्मवीर, श्रीपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।