पीलीभीत: आर्थिक सहायता से जुड़ी अर्जी पर डीएम को नोटिस, अब 3 अगस्त को सुनवाई...जानिए पूरा मामला

पीलीभीत: आर्थिक सहायता से जुड़ी अर्जी पर डीएम को नोटिस, अब 3 अगस्त को सुनवाई...जानिए पूरा मामला
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विधि संवाददाता, पीलीभीत। रिपोर्ट दर्ज कराने छह माह बाद भी एससी एसटी एक्ट के तहत सरकार से आर्थिक सहायता न मिलने पर मुकदमा वादी ने न्यायालय की शरण ली। इस पर विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट ने डीएम को नोटिस जारी करते हुए अर्जी की सुनवाई को तीन अगस्त तिथि नियत की है।
            
शहर के मोहल्ला कुंवरगढ़ के रहने वाले अमित कुमार सिंह ने न्यायालय में अर्जी दी। जिसमें बताया कि उसने तीन जनवरी 2024 को सदर कोतवाली में जिला पंचायत राज अधिकारी सतीश कुमार और लिपिक संजय तोमर के विरुद्ध जानलेवा हमला, एससीएसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में  उन्हें अभी तक कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई। जबकि नियमानुसार एक सप्ताह के भीतर आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए थी।

अमित कुमार सिंह ने एससीएसटी नियम के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता दिलाने की न्यायालय से मांग की।  विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट महेशानंद झा ने इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी करते हुए अर्जी की सुनवाई के लिए तीन अगस्त की तिथि नियत की है।  यहां बता दें कि विवेचना के बाद पुलिस द्वारा इस मामले में अंतिम आख्या न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है।