अमरोहा: गंगा में डुबोकर दोस्त की हत्या के दोषी को उम्रकैद, नौकरी के नाम पर लिए रुपये हड़पने के लिए किया मर्डर

अमरोहा: गंगा में डुबोकर दोस्त की हत्या के दोषी को उम्रकैद, नौकरी के नाम पर लिए रुपये हड़पने के लिए किया मर्डर

अमरोहा, अमृत विचार। गंगा में डुबोकर दोस्त की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
   
यह मामला अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव सादपुर उर्फ शाहिदपुर का था। दरअसल, यहां किसान उदयभान सिंह का परिवार रहता है। 19 मई 2022 को उनके बेटे हेमंत कुमार को गांव बीवड़ा खुर्द में रहने वाला दोस्त सुखवीर घर से अपने साथ ले गया था। देर रात तक हेमंत घर नहीं लौटा था। परिजनों ने जब संपर्क करने का प्रयास किया तो मोबाइल बंद मिला। पिता उदयभान ने मामले में सुखवीर पर बेटे का अपहरण करने का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 

सीडीआर में हेमंत और सुखवीर के फोन की लोकेशन अनूप शहर में गंगा पुल के पास की मिली। इसके बाद पुलिस सुखवीर को लेकर अनूपशहर के गंगा पुल पर पहुंची थी। जहां उसकी निशानदेही पर पुलिस ने लापता हेमंत के जूते बरामद किए थे। जांच में पता चला कि सुखवीर ने हेमंत कुमार की गंगा में डुबोकर हत्या की है। चार दिन बाद 23 मई को गोताखोरों ने घटनास्थल से करीब छह किमी दूर हेमंत का शव बरामद किया था। पुलिस ने आरोपी सुखवीर सिंह को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। पूछताछ में उसने नौकरी के नाम पर लिए रुपये हड़पने की नीयत और तकादा करने पर हत्या की बात कुबूल की थी। गिरफ्तारी के बाद से सुखवीर जेल में है। 

इस मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम संजय चौधरी की अदालत में हुई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंदर गर्ग ने मजबूत पैरवी की। मंगलवार को कोर्ट में मामले की आखिरी सुनवाई हुई। इसमें पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने सुखवीर को दोषी करार दिया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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