बदायूं: धर्मांतरण मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, जानिए पूरा मामला

बदायूं: धर्मांतरण मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, जानिए पूरा मामला

बदायूं, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायधीश सुयश प्रकाश श्रीवास्तव ने धर्मांतरण के मामले में मुख्य अभियुक्त की जमानत खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष के एडीजीसी संजीव गुप्ता के अनुसार वादनी द्वारा सदर कोतवाली पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि शहर के मोहल्ला कबुलपुरा निवासी अजीम पुत्र शाकिर उस पर धर्म परिवर्तन करने और शाकाहारी होने के बाद भी मांस पकाने और खाने का दवाब बना रहा है। जो कमरा बंद करके उसके साथ मारपीट करते हैं और भूखा प्यासा रखते हैं।

साथ ही बताया कि उन लोगों ने उसका धर्म परिवर्तन करके निकाह भी कराया था और मायरा रखा। जिसमें उसका पिता शाकिर अली, मां रेशमा बेगम, भाई नदीम और बहन सायमा भी शामिल हैं। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी अजीम को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। अब मामला कोर्ट में है।

न्यायालय ने शुक्रवार को अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद फैसला लिया कि हिंदू से इस्लाम धर्म कबूल कराने का यह अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है। आरोपी अजीम को जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं है और जमानत की अर्जी खारिज कर दी है।

ताजा समाचार

Bareilly: तीन रेस्टोरेंट पर जुर्माना, अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम ने सामान किया जब्त 
पीलीभीत: अनुकूल पर्यावास मिला तो पीटीआर में वैश्विक स्तर के पक्षियों की शुरू हुई आमद, 10 से प्रजाति मौजूद
CM योगी ने कल्याण सिंह की जयंती पर दी श्रद्धांजलि, कहा- समाज के पुनर्निर्माण में उनका अविस्मरणीय योगदान
छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में चार नक्सली मारे गए, एक पुलिसकर्मी ने भी जान गंवाई 
गोंडा: टेढ़ी नदी पुल पर पलटा टमाटर से भरा ट्रक, स्थानीय लोगों ने बचाई चालक और खलासी की जान 
जो बाइडन ने हिलेरी क्लिंटन, जॉर्ज सोरोस को ‘प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम’ किया प्रदान