सांसद राहुल गांधी के मामले में पक्षकार बनाने का प्रार्थनापत्र खारिज, सुनवाई 2 जुलाई को

सांसद राहुल गांधी के मामले में पक्षकार बनाने का प्रार्थनापत्र खारिज, सुनवाई 2 जुलाई को

सुलतानपुर, अमृत विचार। विधानसभा चुनाव के दौरान बैंगलुरु में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी के प्रेसवार्ता के दौरान तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आरोपित कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी बुधवार को विशेष कोर्ट में हाजिर नही हुए। बचाव पक्ष ने राहुल गांधी के मौके व हाजिरी माफी का प्रार्थनापत्र एमपी-एमएलए के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में दिया। 

वही इसी मामले में कोतवाली नगर घरहां कलां डिहवा निवासी रामप्रताप पुत्र रामनेवाज ने इसी मामले में  पक्षकार बनने के  प्रार्थनापत्र पर परिवादी के वकील संतोष पांडेय व राहुल के वकील केपी शुक्ल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि रामप्रताप न तो वादी मुकदमा है न ही अभियुक्त और न ही केस में गवाह हैं । मामले में पक्षों को सुनने के बाद विशेष कोर्ट मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने पक्षकार बनने का प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया तथा राहुल गांधी के बयान दर्ज करने के लिए 2 जुलाई की तारीख नियत की है।

कोतवाली देहात थानाक्षेत्र के हनुमानगंज निवासी बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का वाद दायर किया गया था। मामले में राहुल गांधी की जमानत कोर्ट से हो चुकी है।

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