Etawah: दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी को बीस साल की सजा, कोर्ट ने लगाया पचास हजार रुपये का जुर्माना

Etawah: दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी को बीस साल की सजा, कोर्ट ने लगाया पचास हजार रुपये का जुर्माना

इटावा, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट यज्ञेश चंद्र पांडे ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के करीब दो साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे बीस साल की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर पचास हजार रूपया का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा। 

विशेष लोक अभियोजक दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि बकेवर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने सात नवम्बर 2022 को थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उसकी पुत्री मानसिक रूप से पागल है। वह मजदूरी करने के लिए बाहर चला जाता था पुत्री घर पर रह जाती थी। उसी का फायदा उठाते हुए उसके पडोस में रहने वाले चंद्र किशोर ने उसके साथ नाजायज संबध बना लिए जिससे वह गर्भवती हो गई। 

तहरीर के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओ में मामला दर्ज कर लिया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने चंद्र किशोर के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई।

विशेष लोक अभियोजक के द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने चंद्र किशोर को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में उसे बीस साल की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर पचास हजार रूपया का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की रकम वसूल होने पर उस रकम को पीड़िता को दी जाए।

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