राजकोट ‘गेम जोन’ अग्निकांड: कोर्ट ने चार अधिकारियों को 12 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा

राजकोट ‘गेम जोन’ अग्निकांड: कोर्ट ने चार अधिकारियों को 12 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा

राजकोट। गुजरात में राजकोट की एक अदालत ने शहर के एक ‘गेम जोन’ में आग लगने की घटना के सिलसिले में शुक्रवार को चार अधिकारियों को 12 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

राजकोट शहर में 25 मई को गेम जोन में लगी भीषण आग के मामले में इन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना में 27 लोगों की मौत हो गई थी। राजकोट नगर नियोजन अधिकारी (टीपीओ) एम.डी. सगाथिया, सहायक टीपीओ मुकेश मकवाना और गौतम जोशी तथा कलवाड रोड अग्निशमन केंद्र के पूर्व स्टेशन अधिकारी रोहित विगोरा को बृहस्पतिवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बी.पी. ठाकर की अदालत में पेश किया गया।

अधिकारियों की रिमांड का अनुरोध करते हुए सरकारी वकील तुषार गोकानी ने अदालत को बताया कि सगाथिया को 2023 से ही पता था कि गेम जोन अवैध है और इसे कानून के अनुसार ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।

उन्होंने कहा कि सगाथिया और उनके दो कनिष्ठ अधिकारियों की हिरासत की आवश्यकता है ताकि इस घटना के कारणों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। गोकानी ने कहा कि वेल्डिंग की चिंगारी से गेम जोन में आग लगी थी, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि आग लगने की सूचना मिलने पर विगोरा और उनकी दमकल टीम मौके पर पहुंची थी।

उन्होंने अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि सितंबर 2023 में वेल्डिंग कार्य के कारण इसी गेम जोन में एक छोटी आग लगने की घटना हुई थी और उस समय भी फायर स्टेशन अधिकारी के रूप में विगोरा ही मौके पर पहुंचे थे और आग बुझाई थी। गोकानी ने कहा कि विगोरा को पता था कि गेम जोन अग्निशमन विभाग से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के संचालित हो रहा था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।

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