प्रयागराज: फर्जी पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम को राहत, हाईकोर्ट ने उत्पीड़ात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

प्रयागराज: फर्जी पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम को राहत, हाईकोर्ट ने उत्पीड़ात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ नकली पासपोर्ट और शैक्षिक प्रमाण पत्र के मामले में अगली सुनवाई तक याची के खिलाफ किसी भी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की पीठ के समक्ष हुई।

याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि ट्रायल के दौरान याची को अपने बचाव में भौतिक साक्ष्य और गवाहों को प्रस्तुत करने से वंचित किया जा रहा है और ट्रायल कोर्ट मुकदमे की सुनवाई में जल्दी बाजी दिखा रहा है। इस पर कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव को मामले में विशिष्ट निर्देश प्राप्त करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया। 

मामले के अनुसार रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई 2019 को रामपुर के सिविल लाइन थाना में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत अब्दुल्लाह आजम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपी द्वारा अनुचित आर्थिक लाभ, विदेश यात्राओं तथा शैक्षिक संस्थाओं की मान्यता के लिए कूटरचित पासपोर्ट का प्रयोग किया जा रहा है। अब्दुल्ला आजम के शैक्षिक प्रमाण पत्र तथा पासपोर्ट का विवरण जैसे जन्मतिथि व जन्म स्थान आदि में विरोधाभास है, फिर भी उनके द्वारा सभी दस्तावेजों का प्रयोग जरूरत के हिसाब से जानबूझकर किया जा रहा है। मौजूदा मामले की अगली सुनवाई आगामी 16 मई 2024 को सुनिश्चित की गई है।

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