प्रयागराज: रिश्वत मांगने के मामले में पूर्व मंत्री राम आसरे को हाई कोर्ट से मिली राहत

प्रयागराज: रिश्वत मांगने के मामले में पूर्व मंत्री राम आसरे को हाई कोर्ट से मिली राहत

प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री डॉ. राम आसरे कुशवाहा के आवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ के समक्ष हुई। 

मालूम हो कि अवध वुड प्रोडक्ट्स और अवध फर्टिलाइजर्स आसाम रोड, मिहीपुरवा, बहराइच द्वारा सरकारी दिशा निर्देशों एवं नियमों का पालन नहीं किया गया था। कृषि भूमि को नुकसान पहुंचने के मामले में रालोद बहराइच के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश वर्मा तथा याची ने क्रमशः तत्कालीन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र लिखा। जिससे व्यथित होकर उक्त कंपनी के मालिक राजेंद्र सिंह माहेश्वरी ने याची के खिलाफ लोकायुक्त से शिकायत किया। आरोप लगाया कि याची और उसके पीआरओ ने उससे दो लाख रुपए की मांग की थी। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत थाना मोती नगर, बहराइच में दिनांक 5 जुलाई 2002 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पूर्व मंत्री राम आसरे बसपा व सपा में रह चुके हैं।

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