कविता से पूछताछ की CBI को मिली अनुमति, एक दिन पहले देना होगा जेल अधिकारियों को नोटिस

कविता से पूछताछ की CBI को मिली अनुमति, एक दिन पहले देना होगा जेल अधिकारियों को नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी मामले में अदालत ने सीबीआई को बीआरएस नेता के. कविता से तिहाड़ जेल में पूछताछ करने की अनुमति दे ही है। साथ ही अदालत ने कहा है कि जेल अधिकारियों को एक दिन पहले नोटिस देना होगा।

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता से तिहाड़ जेल में पूछताछ करने की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को शुक्रवार को अनुमति दे दी।

कविता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। सीबीआई की याचिका पर अदालत ने यह आदेश जारी किया। जांच एजेंसी ने न्यायिक हिरासत में कविता से पूछताछ करने की अदालत से अनुमति मांगी थी।

कविता (46) ने अपने 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाओं का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत पर उन्हें (कविता को) रिहा करने का बृहस्पतिवार को अदालत से अनुरोध किया था। ईडी और सीबीआई के मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश कोवरी बावेजा ने एजेंसी को कविता से पूछताछ करने की अनुमति दे दी।

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता पर ‘साउथ ग्रुप’ की एक प्रमुख सदस्य होने का आरोप है, जिसने दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को राष्ट्रीय राजधानी में शराब के लाइसेंस का एक बड़ा हिस्सा देने के एवज में 100 करोड़ रुपये की कथित तौर पर रिश्वत दी थी। कविता को पिछले मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। ईडी ने कविता को हैदराबाद स्थित उनके बंजारा हिल्स आवास से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था।

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