अल्मोड़ा: मारपीट मामले में पति पत्नी को छह माह का कारावास 

अल्मोड़ा: मारपीट मामले में पति पत्नी को छह माह का कारावास 

अल्मोड़ा, अमृत विचार। मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के एक मामले का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दया राम के न्यायालय में हुआ। इस मामले में न्यायालय ने एक दंपति को छह माह के साधारण कारावास और डेढ़ डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 

जिला अभियोजन अधिकारी बीपी टम्टा ने बताया कि मामला नवंबर 2021 का है। सैंज गांव अल्मोड़ा निवासी हर सिंह ने राजस्व पुलिस को तहरीर दी कि अभियुक्त गोपाल सिंह और उसकी पत्नी माया देवी आए दिन उनके वाहन में तोड़‌फोड़ करते हैं। विरोध करने पर अभियुक्तों ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। राजस्व पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया था।

मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दया राम की अदालत ने अभियुक्त गोपाल सिंह और उसकी पत्नी माया देवी को दोषी पाया और दोनों को छह छह माह का साधारण कारावास और डेढ़-डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जाम ना करने पर दोनों को 15 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।