अल्मोड़ा: निर्देशों का पालन ना करने पर आबकारी इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा

अल्माेड़ा, अमृत विचार। लोकसभ चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद शासकीय दायित्वों व नियमों का पालन ना करने पर आबकारी विभाग के एक इंस्पेक्टर के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आबकारी आयुक्त उत्तराखंड को संबंधित अधिकारी के निलंबन की संस्तुति भी कर दी गई है।
अपर जिलाधिकारी सीएस मर्तोलिया ने बताया कि लोक सभा चुनाव के लेकर आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 03 भिकियासैंण बलजीत सिंह को 49-सल्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में विस्तृत छापेमारी कर अवैध मदिरा के भंडारण व बिक्री पर अंकुश लगाने तथा विधिक कार्रवाई अमल में लाए जाने सहित मदिरा की दुकानों की बिक्री का तुलनात्मक अध्ययन कर दैनिक विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।
लेकिन बलजीत सिंह द्वारा उनको सौंपे गए शासकीय दायित्वों में चूक करने से उक्त कार्य प्रभावित हुए हैं। एडीएम ने बताया कि बलजीत सिंह के विरूद्ध जिला आबकारी अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950,1951, 1989 की धारा 134 में अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है तथा उनके निलंबन के लिए आबकारी आयुक्त उत्तराखंड को संस्तुति की गयी है।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्य की महत्ता एवं समयबद्धता के दृष्टिगत जनपद अल्मोडा में निर्वाचन कार्यों से जुड़े समस्त अधिकारियों, कार्मिकों को निर्देश दिए गए हैं कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के संपादन हेतु दिए गए दायित्यों का निर्वहन सुनिश्चित करते हुए निर्वाचन से संबंधित प्रशिक्षण एवं ड्यूटी में यथासमय उपस्थित होना सुनिश्चित करें। निर्वाचन आदेशों की अवहेलना, लापरवाही, उदासीनता तथा विधि के अधीन निर्देशों की अवज्ञा करने पर संबंधित के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।