प्रयागराज : फतेहपुर की मस्जिद के ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर की मस्जिद के ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाते हुए याचिका पर राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाबी हलफनामा मांगा है। उसके अगले दो हफ्ते के अंदर याची से प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है।
उक्त आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकलपीठ ने वक्फ सुन्नी मदीना मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष हैदर अली की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याची के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि 1976 में मलवा ग्राम सभा द्वारा दी गई तीन बिस्वा जमीन पर मस्जिद बनी। यह जमीन अब तालाब की भूमि बताई जा रही है। संबंधित तहसीलदार ने मस्जिद को तालाब की जमीन बताते हुए नोटिस जारी किया।
इसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने जिलाधिकारी, फतेहपुर के समक्ष अपील दाखिल की, जिसे जिलाधिकारी ने खारिज करते हुए मस्जिद के ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया। उपरोक्त ध्वस्तीकरण आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में वर्तमान याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। अब मामले की सुनवाई आगामी 23 मई को सुनिश्चित की गई है।
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