आज टला अग्निकांड मामले में इरफान सोलंकी और भाई रिजवान पर फैसला, मीडिया से की ये अपील    

दो आरोपियों की जमानत के पर्सनल बांड न जमा होने पर टली सुनवाई, 18 मार्च तक 30-30 हजार के पर्सनल बांड जमा करने के दिए निर्देश

आज टला अग्निकांड मामले में इरफान सोलंकी और भाई रिजवान पर फैसला, मीडिया से की ये अपील    

कानपुर,अमृत विचार। आगजनी कांड के मामले में सपा विधायक इरफान व उनके भाई रिजवान समेत पांच आरोपियों को लेकर आने वाला फैसला गुरुवार को टल गया। मामले में जमानत पर दो आरोपियों की ओर से जमानत बांड कोर्ट में दाखिल न होने की वजह से यह निर्णय लिया गया। सुनवाई के दौरान रिजवान, शौकत अली, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ कोर्ट में पेश हुए, जबकि इरफान सोलंकी वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए। एमपीएमएलए सेशन कोर्ट ने अगली तिथि 19 मार्च की निर्धारित करने के साथ सपा विधायक को कोर्ट में तलब किया है। 

सात नवंबर 2022 को डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आगजनी मामले में गुरुवार को एमपीएमएलए सेशन सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की कोर्ट में सुनवाई की गई। मामले में पांच आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ व शौकत अली है। सुनवाई के दौरान रिजवान सोलंकी, इजरायल आटेवाला, शौकत अली को पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची, जबकि जमानत पर जेल से बाहर मो. शरीफ कोर्ट में हाजिर हुए। आगजनी कांड में दो आरोपी मो. शरीफ व शौकत को जमानत मिल चुकी है। आरोपी शौकत अली अन्य मामलों में नामजद होने के कारण जेल में है, वहीं मो. शरीफ जेल से बाहर है। कोर्ट ने शौकत व शरीफ की धारा 437 ए के तहत बांड दाखिल न होने के चलते फैसले की 19 मार्च तिथि निर्धारित की। 

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डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी ने बताया कि जमानत बांड दाखिल न होने के कारण कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की है। बताया कि जमानत पाए दो आरोपी शौकत व शरीफ को 18 मार्च तक कोर्ट में 30-30 हजार के जमानत बांड दाखिल करने के निर्देश दिए गए है। इसके साथ ही कोर्ट ने अगली तिथि पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए।   

ये है धारा 437 A  
धारा 437 A के अनुसान किसी मामले में अदालत से बरी किए गए आरोपी या दोषी को हिरासत से रिहा होने के लिए छह महीने की अवधि तक वैध जमानत बांड और जमानत राशि जमा करना जरूरी होता है। डीजीसी दिलीप अवस्थी के मुताबिक यह जमानत बांड इसलिए दाखिल कराए जाते है, ताकि फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने पर आरोपी फरार न हों सकें। 

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हम दोनो भाई बेगुनाह... दुआ करिएगा
सुनवाई के दौरान मीडियाकर्मियों से मुखातिब होते हुए रिजवान सोलंकी ने कहा कि विजय होंगे 19 तारीख को न्यायालय पर पूरा भरोसा है। कहा कि हम दोनो भाईयों का कोई गुनाह नहीं है, हम दोनों बेगुनाह हैं। 19 को पूरी उम्मीद है कि न्यायालय पर कि हम दोनों भाई बरी होंगे। अल्लाह पर पूरा यकीन है कि फैसला हमारे पक्ष में होगा क्योंकि हम दोनों भाई बेगुनाह है और आप सब लोग भी ये जानते है कि हम बेगुनाह हैं। 29 साल से आज तक कोई अपराध नहीं रहा हम लोगों का, चलिए अच्छा होगा आप लोग दुआ करिएगा। पेशी के दौरान रिजवान सोलंकी की बहन रूबी कोर्ट के बाहर मौजूद थीं, भाई को देखते ही वह उनसे लिपट कर भावुक हो गईं।

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