प्रयागराज: पूर्व सांसद जयाप्रदा के मामले की सुनवाई अब 21 मार्च को

प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा के एक मामले में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान अभिनेत्री के अधिवक्ता ने दाखिल आवेदन के समर्थन में दाखिल हलफनामे में गलती होने की बात करते हुए अर्जी में संशोधन आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले को आगामी 21 मार्च को सूचीबद्ध कर दिया है। वर्तमान मामला न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की पीठ के समक्ष चल रही है। मालूम हो कि वर्ष 2019 में मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने सपा नेता आज़म खान के लिए आयोजित सम्मान समारोह में पूर्व सांसद जयप्रदा पर अभद्र टिप्पणी कर दी थी। इस कार्यक्रम में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम भी शामिल हुए थे।
अभद्र टिप्पणी के मामले में जयाप्रदा के पीआरओ मुस्तफा हुसैन ने मुरादाबाद के कटघर थाने में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज कराया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सांसद डॉक्टर एसटी हसन, सपा नेता आज़म खान और अब्दुल्ला आजम सहित 6 लोगों को आरोपी बनाया था। यह मुकदमा एमपी- एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। उक्त मामले में जयप्रदा पिछले काफी समय से गवाही देने कोर्ट में नहीं पहुंच रही थी। कई बार जमानती वारंट जारी होने के बावजूद जयप्रदा कोर्ट में बयान दर्ज कराने नहीं गई थी। इसी के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने जयाप्रदा के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए उनके खिलाफ नवंबर 2023 में एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया था। उक्त फैसले के खिलाफ जयप्रदा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
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