अमरोहा: किशोरी से छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सजा, 20 हजार का लगाया जुर्माना
अमरोहा, अमृत विचार। डेढ़ साल पहले घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़खानी करने के दोषी को शनिवार को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
मंडी धनौरा क्षेत्र के एक गांव में किसान का परिवार रहता है। छह सितंबर 2022 को किसान अपनी पत्नी के साथ मेले में गया था। इस दौरान घर पर उनकी 15 वर्षीय बेटी अकेली थी। तभी गांव का ही रहने वाला रामवीर घर में घुस आया और किशोरी के साथ छेड़खानी की। किशोरी के शोर मचाने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। तभी आरोपी धमकी देकर भाग गया था। माता-पिता घर लौटे तो पीड़िता ने उन्हें आपबीती बताई। इस मामले में पुलिस ने किसान की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ छेड़खानी, धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी रामवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में वह जमानत पर जेल से बाहर आ गया। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम डॉ. कपिला राघव की अदालत में चल रहा। अभियोजन पक्ष ओर से विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी पैरवी कर रहे थे। शनिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी रामवीर को दोषी ठहराया। उसे तीन साल की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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