बरेली: ट्रेन में विस्फोटक मतलब जेल, दिवाली पर ऐसी गलती भूलकर भी न करें

ट्रेन में प्रतिबंधित आतिशबाजी के खिलाफ आरपीएफ व जीआरपी चला रही अभियान

बरेली: ट्रेन में विस्फोटक मतलब जेल, दिवाली पर ऐसी गलती भूलकर भी न करें

बरेली, अमृत विचार। त्योहार का सीजन है, ट्रेनों के अंदर यात्रियों की भारी भरकम भीड़ देखी जा रही है। लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती आपको जेल पहुंचा सकती है, या फिर आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। क्योंकि आरपीएफ व जीआरपी यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थों के खिलाफ अभियान चला रही है।

दरअसल दिवाली के मौके पर एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के दौरान अक्सर लोग आतिशबाजी लेकर भी चलते हैं, लेकिन इस तरह आतिशबाजी या विस्फोटक पदार्थ ट्रेन में लेकर चलना गैर कानूनी है। रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत आप पर कार्रवाई की जा सकती है। जिसमें तीन साल तक की सजा और एक हजार रुपये तक का जुर्माना है। मुरादाबाद रेल मंडल आरपीएफ कमांडेंट शन्मुगा वेडिल एस ने निर्देश दिए हैं कि अभियान चलाकर ट्रेनों के अंदर अवैध रूप से ले जाई जा रही विस्फोटक सामग्री को पकड़ा जाए। जिसके बाद बरेली जंक्शन के आरपीएफ थाने के तहत आने वाले स्टेशनों पर अभियान चलाया जा रहा है। आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक विनीता कुमारी ने बताया कि ट्रेनों के अंदर विस्फोटक सामग्री ले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्टाफ भी पूरी तरह मुस्तैदी से ट्रेनों और प्लेटफार्म पर चेकिंग अभियान चला रहा है।

चोरों और जहरखुरानी गिरोह से सावधान
त्योहार का सीजन आते ही ट्रेनों के अंदर जहरखुरान और चोर सक्रिए हो जाते हैं, लिहाजा जीआरपी और आरपीएफ संयुक्त रूप से लोगों को जागरूक कर रही है कि ट्रेनों के अंदर किसी भी अंजान व्यक्ति के साथ खाने की वस्तुओं को साझा नहीं करें। इसके अलावा चोरी या अन्य किसी आपराधिक घटनाओं से बचने के लिए संदिग्धों के बारे में हेल्पलाइन नंबर 139 पर जानकारी दें।