नैनीताल: जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

नैनीताल: जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने  काशीपुर के एक व्यवसायी से जबरन वसूली के नाम पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी अनूप अग्रवाल की अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। 

मामले के अनुसार 26 अक्टूबर 2023 को काशीपुर कोतवाली में व्यवसायी प्रतीक अग्रवाल ने रिपोर्ट लिखाई कि अनूप अग्रवाल ने एक वीडियो क्लिपिंग के नाम पर उससे 20 लाख रुपये की मांग की और न देने पर जान से मारने की धमकी दी। 11 अक्टूबर को रामलीला के दौरान उसने ब्लैकमेलिंग करते हुए 40 लाख की मांग की।

22 अक्टूबर को अनूप अग्रवाल व उसके पुत्र अनमोल अग्रवाल ने कई अन्य लोगों के साथ हथियारों के साथ उन पर हमला किया। कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147,148,307,323,384,504,506 के तहत मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीपुर की अदालत ने खारिज कर दी थी। इसके बाद अनूप अग्रवाल व उनके पुत्र अनमोल अग्रवाल ने एफआईआर को निरस्त करने व गिरफ्तारी में रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

सरकार की ओर से बताया गया था कि आरोपी का आपराधिक इतिहास है जिसे इस याचिका में छुपाया गया है। इन तथ्यों के बाद कोर्ट ने एफआईआर निरस्त करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया था। बीते बुधवार को आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थनापत्र कोर्ट में पेश किया था। 

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