अमरोहा: किसान की हत्या में पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा

14 साल पहले रजबपुर थाना क्षेत्र में हुई थी किसान की हत्या

अमरोहा: किसान की हत्या में पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा

अमरोहा, अमृत विचार। न्यायालय ने किसान की गोली मारकर हत्या के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोषियों पर 42,000 का जुर्माना भी लगाया। किसान की हत्या 14 साल पहले हुई थी। सजा सुनाने के बाद न्यायालय ने दोषी पिता-पुत्र को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।

जनपद के थाना रजबपुर क्षेत्र के गांव सलारपुर खालसा में रहने वाले किसान साबिर खां का गांव से बाहर आम का बाग है। जिसमें दो ट्यूबवेल हैं। उनका बड़ा बेटा अफसर सियाब खां रोजाना सुबह बाग की देखभाल करने जाता था। 23 नवंबर 2009 को वह सुबह साढ़े छह बजे बाग में था। इसी दौरान अज्ञात लोगों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में अफसर सियाब खां के पिता साबिर खां की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या के आरोप में रिपोर्ट में दर्ज की थी। 

विवेचना में पुलिस ने अफसर के छोटे भाई वकास खां और भतीजे यासिर खां को आरोपी बनाया। पूछताछ में आरोपी पिता-पुत्र ने परिवार पर जादू कराने के शक में हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस ने दोनों का चालान कर जेल भेज दिया था। बाद में दोनों की जमानत हो गई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सूर्य प्रकाश सिंह की कोर्ट में चल रही थी। 

बुधवार को कोर्ट में आखिरी सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र गर्ग ने मजबूत पैरवी की। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने वकास खां और उसके बेटे यासिर खां को दोषी माना। गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए दोनों दोषियों पर 42,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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