हल्द्वानी: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले के 20 साल की सजा और 20 हजार का अर्थदंड

हल्द्वानी: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले के 20 साल की सजा और 20 हजार का अर्थदंड

हल्द्वानी, अमृत विचार। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले के 20 साल अब सलाखों के पीछे गुजरेंगे। दुष्कर्मी को सजा के साथ विशेष न्यायाधीश पाक्सो नंदन सिंह राणा ने 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। 

शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि नाबालिग रामनगर के एक गांव में रहने वाली है। उसकी पहचान मुस्लिम युवती ने मुरादाबाद के अली मुर्तजा से कराई। पांच अगस्त 2020 को अली मुर्तजा ने नाबालिग को काशीपुर बुलाया और अपने संग मुरादाबाद अपनी दीदी के घर ले गया।

जहां उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस मामले में नाबालिग के पिता ने रामनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। सात अगस्त 2020 को पुलिस ने नाबालिग व दुष्कर्मी को काशीपुर की सूर्या पुलिस चौकी से गिरफ्तार किया। शनिवार को अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। 

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