रामपुर: दो मामले में जयाप्रदा को फिर से एनबीडब्ल्यू जारी, कोर्ट ने एसपी को दिए गिरफ्तार करने के आदेश
रामपुर, अमृत विचार। पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से आए अधिवक्ता असगर खां ने एनबीडब्ल्यू खारिज करने के लिए प्रार्थना पत्र लगाए। इस पर अभियोजन पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई और कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद जयाप्रदा के खिलाफ दोबारा से दोनों मामलो में एनबीडब्ल्यू जारी कर दिए। साथ ही एसपी को कोर्ट ने पत्र लिखकर जयाप्रदा को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले में 19 दिसंबर को सुनवाई होगी।
बताते चलें कि स्वार कोतवाली में लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 2019 में मुकदमा कायम कराया गया था। जिसमें पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में अभियोजन की गवाही पूरी हो चुकी है। पूर्व सांसद को अपने बयान दर्ज कराने हैं, लेकिन वह बयान दर्ज कराने कोर्ट नहीं पहुंच रही हैं। कुछ समय पहले कोर्ट ने उनके गैर जमानती वारंट जारी किए थे। इसके अलावा केमरी थाना क्षेत्र में आचार संहिता उल्लंघन मामला दर्ज हुआ था।
इस मामले में भी कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुए थे। अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि जयाप्रदा के स्वार और केमरी के दोनों मामलों में एनबीडब्ल्यू जारी है। खारिज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता असगर खां कोर्ट पहुंचे। दोनों मामलों में प्रार्थना पत्र दिया। इस पर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति लगाई। उसके बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया। दोबारा से एनबीडब्ल्यू जारी कर दिए गए हैं। एसपी को पत्र लिखकर जयाप्रदा को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले में 19 दिसंबर को सुनवाई होना है। कोर्ट ने दोनों जमानतियों को नोटिस जारी किए हैं।
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